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सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फिल्म वर्ष 2022 में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है, जिसने देशभर में सनसनी मचा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी और सभी पक्ष वहां अपनी दलीलें पेश करें।
क्या है मामला?
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‘उदयपुर फाइल्स’ का ट्रेलर और डायलॉग विवादों में घिर गया था।
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जमीयत का आरोप है कि यह फिल्म सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है।
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फिल्म सूचना प्रसारण मंत्रालय की समिति द्वारा सुझाए गए 6 बदलावों के बाद रिलीज की जा सकती है।
एडवोकेट बरुण सिन्हा के अनुसार,
“दिल्ली हाईकोर्ट अब यह तय करेगा कि केंद्र सरकार का 21 जुलाई 2025 का आदेश फिल्म की रिलीज पर असर डालता है या नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, इसलिए फिल्म कभी भी रिलीज हो सकती है।”
कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ी कोर्ट कार्रवाई
इस मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है।
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जावेद पर आरोप है कि उसने हत्यारों को कन्हैया लाल की लोकेशन बताई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने जावेद को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है।
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यह याचिका कन्हैया लाल के परिजनों और एनआईए द्वारा दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिल्म निर्माताओं और दर्शकों को बड़ी राहत मिली है। अब नजर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई और फिल्म की संभावित रिलीज पर टिकी है।
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