- डेस्क टीम
CPGRAMS : केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी सार्वजनिक सेवाओं की शिकायतों के लिए जानें पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और शिकायत के निपटारे के बाद उपलब्ध विकल्प।
किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है, पेंशन अटकी है या किसी सरकारी विभाग की सेवा से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? ऐसी स्थिति में CPGRAMS आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यह भारत सरकार का ऑनलाइन जन शिकायत निवारण और निगरानी पोर्टल है, जिसके माध्यम से नागरिक संबंधित सरकारी विभागों तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं।
इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इसकी मदद से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। यदि विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील का विकल्प भी उपलब्ध है।
CPGRAMS: एक नजर में
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जानकारी |
विवरण |
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पूरा नाम |
Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System |
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उद्देश्य |
सरकारी सेवाओं से जुड़ी सार्वजनिक शिकायतों का निवारण |
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संचालन |
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) |
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आधिकारिक पोर्टल |
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उपलब्धता |
ऑनलाइन, 24 घंटे |
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शिकायत शुल्क |
सरकारी पोर्टल पर निःशुल्क |
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मोबाइल सुविधा |
CPGRAMS ऐप और UMANG |
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ट्रैकिंग |
रजिस्ट्रेशन नंबर से |
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अपील |
असंतोषजनक निस्तारण के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार |
CPGRAMS पर कौन-सी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं?
CPGRAMS का उपयोग सरकारी सेवाओं से संबंधित समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए:
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सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या।
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पेंशन संबंधी शिकायतें।
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सरकारी कार्यालयों में सेवा वितरण से जुड़ी परेशानियां।
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सरकारी सेवाओं में कथित अनियमितता या भ्रष्टाचार।
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सरकारी विभागों की सेवाओं में भेदभाव से संबंधित शिकायतें।
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किसी सरकारी कार्यक्रम या सेवा से जुड़ी समस्या।
हालांकि, हर तरह की शिकायत इस पोर्टल के दायरे में नहीं आती।
किन मामलों में CPGRAMS का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता?
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RTI आवेदन और सूचना मांगने से जुड़े मामले।
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अदालत में लंबित या न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामले।
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धार्मिक मामले।
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सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले, जब तक निर्धारित विभागीय प्रक्रिया पूरी न की गई हो।
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सामान्य सुझाव और ऐसी शिकायतें जो जन शिकायत निवारण के दायरे में नहीं आतीं।
इसलिए शिकायत दर्ज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपका मामला संबंधित विभाग की सार्वजनिक सेवा से जुड़ा है या किसी दूसरे कानूनी अथवा प्रशासनिक माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।
CPGRAMS पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
सबसे पहले CPGRAMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। शिकायत दर्ज करने के लिए Grievance Lodge विकल्प चुनें।
स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करें
पहली बार पोर्टल इस्तेमाल करने पर आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी के साथ अकाउंट बनाएं। पहले से अकाउंट होने पर लॉगिन करें। पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार अपनी जानकारी और मोबाइल नंबर या ईमेल सत्यापित करें।
स्टेप 3: संबंधित विभाग का चयन करें
अपनी शिकायत के विषय के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग या संबंधित राज्य सरकार के विभाग का चयन करें। गलत विभाग चुनने से शिकायत के निपटारे में देरी हो सकती है।
स्टेप 4: शिकायत का पूरा विवरण भरें
शिकायत में स्पष्ट रूप से बताएं कि समस्या क्या है, कब से है, किस कार्यालय या सेवा से जुड़ी है और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हों तो उन्हें पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार संलग्न करें।
स्टेप 5: शिकायत जमा करें और रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें
जानकारी जांचने के बाद शिकायत सबमिट करें। सफल पंजीकरण पर मिलने वाला विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें। आगे स्टेटस देखने, रिमाइंडर भेजने और अपील करने में यह नंबर उपयोगी होगा।
यह प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल और सरकारी नागरिक सेवा संबंधी निर्देशों पर आधारित है। पोर्टल के वास्तविक इंटरफेस में बदलाव हो सकता है; ऊपर दिए गए चित्र केवल दृश्य संदर्भ हैं, सत्यापित वर्तमान स्क्रीनशॉट नहीं।
CPGRAMS शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें?
शिकायत दर्ज करने के बाद नागरिक यह जान सकते हैं कि मामला किस स्थिति में है।
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CPGRAMS पोर्टल खोलें।
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View Status विकल्प चुनें।
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मांगी गई जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन विवरण, दर्ज करें।
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पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत की स्थिति और विभागीय कार्रवाई देखें।
पोर्टल पर शिकायत के निपटारे से जुड़ी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी भेजी जा सकती है। शिकायत का जवाब मिलने के बाद उसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। केवल शिकायत बंद हो जाने का मतलब यह नहीं कि समस्या का व्यावहारिक समाधान भी हो गया है।
शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो क्या करें?
अगर शिकायत का निस्तारण संतोषजनक नहीं है, तो नागरिक पोर्टल पर फीडबैक दे सकते हैं। आधिकारिक प्रक्रिया में खराब रेटिंग देने पर अपील का विकल्प सक्रिय होता है।
अपील करते समय:
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विभाग के जवाब में मौजूद कमियों को स्पष्ट करें।
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बताएं कि मूल शिकायत का समाधान क्यों नहीं हुआ।
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जरूरी दस्तावेज या नए तथ्य उपलब्ध कराएं।
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अपील जमा करने के बाद उसकी स्थिति ट्रैक करें।
DARPG की 2024 की व्यापक लोक शिकायत दिशानिर्देशों के अनुसार, अपील का निपटारा अधिकतम 30 दिनों में किया जाना चाहिए। शिकायत और अपील के लिए लागू समयसीमा तथा पोर्टल पर प्रदर्शित निर्देशों की पुष्टि करना जरूरी है।
CPGRAMS शिकायत के निपटारे में कितना समय लगता है?
शिकायत निवारण की समयसीमा को लेकर नागरिकों में अक्सर भ्रम रहता है। DARPG की व्यापक शिकायत दिशानिर्देशों में सामान्य शिकायत निपटारे के लिए 21 दिनों की समयसीमा का उल्लेख है। यदि किसी मामले में अधिक समय लगता है, तो विलंब का कारण बताते हुए अंतरिम जवाब देने की व्यवस्था भी है।
अपील के लिए अधिकतम 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित है। ये प्रशासनिक समयसीमाएं हैं, समाधान की गारंटी नहीं। मामले की प्रकृति और संबंधित विभाग की प्रक्रिया के अनुसार वास्तविक समय अलग हो सकता है।
GRAMS पर शिकायत दर्ज करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
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तथ्य स्पष्ट रखें: शिकायत में तारीख, कार्यालय, आवेदन संख्या और समस्या का सटीक विवरण लिखें।
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दस्तावेज जोड़ें: संबंधित आवेदन, पत्र, आदेश या पहले की शिकायत का प्रमाण उपलब्ध होने पर संलग्न करें।
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सही विभाग चुनें: शिकायत गलत विभाग को भेजने से बचने के लिए विषय का सावधानी से चयन करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें: भविष्य में स्टेटस, रिमाइंडर और अपील के लिए इसकी जरूरत होगी।
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जवाब की जांच करें: शिकायत बंद होने पर विभाग की कार्रवाई रिपोर्ट और दिए गए कारण पढ़ें। समाधान न होने पर उपलब्ध अपील विकल्प का उपयोग करें।
ध्यान रहे कि CPGRAMS पर सरकारी शिकायत दर्ज करने के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती। किसी अधिकृत सहायता केंद्र से मदद लेने पर उसकी सेवा के लिए अलग शुल्क लिया जा सकता है।
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